नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ वर्ष 2010 में यहां एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
राज निवास से शुक्रवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुंधती रॉय और कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यहां की एक अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर 2010 को यहां एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का दोनों के ऊपर आरोप है। इस मामले में कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद रॉय और हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।