केरल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या मामले में 8 माकपा कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

कन्नूर। केरल में थालास्सेरी की एक अदालत ने 2005 में मुझप्पिलंगड़ के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता एम सूरज की हत्या के मामले में सोमवार को मार्क्सवादी कमयुनिस्ट पार्टी के आठ कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केटी निजा अहमद ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद टीके राजेश, एनवी योगेश, के शमजीत, पीएम मनोरज नारायणन, एन सजीवन, पी प्रभाकरन, केवी पद्मनाभन और एम राधाकृष्णन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जुर्माने की राशि सूरज के परिजनों को दी जानी चाहिए और इसके अलावा कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित के परिवार को मुआवजा राशि भी प्रदान करनी चाहिए। अदालत ने एक अन्य पी प्रदीपन को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 7 अगस्त 2005 को मुझप्पिलंगड़ बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के सामने भाजपा/आरएसएस कार्यकर्ता ई. सूरज (32) पर माकपा कार्यकर्ताओं ने तलवार और कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।