केंद्रपाड़ा। ओडिसा में केंद्रपाड़ा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अदालत प्रणति पटनायक ने शुक्रवार को 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में एक किशोर को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
केंद्रपाड़ा के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने कहा कि न्यायाधीश ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार में शामिल होने के लिए दोषी पर 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने 19 मई को केंद्रपाड़ा सदर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जब उनकी बेटी दुकान से लौट रही थी, तो आरोपी प्रहलाद बेहरा ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया, केले और फल दिए और उसके साथ बलात्कार किया।
आरोपी ने उसकी बेटी को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में नाबालिग लड़की ने मामले की जानकारी अपनी मां को दी। बाद में सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादस की धारा 376(2)(एन), 376-एबी, 506, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।