कोल्हापुर में 8 साल की बेटी से रेप के दोषी पिता को 20 साल सश्रम कारावास

कोल्हापुर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को एक व्यक्ति को 10 जनवरी 2020 को शहर के उपनगर लक्ष्यतीर्थ वसाहट में अपनी ही नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

सरकारी अभियोजक मंजूषा पाटिल के अनुसार 44 वर्षीय शराबी आरोपी ने 10 जनवरी 2020 की रात को शहर के लक्ष्यतीर्थ वसाहट इलाके में अपने घर पर अपनी आठ वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म किया। इस घटना के समय घर में परिवार का कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था।

बच्ची की मां जब घर लौटी, तो पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसने तुरंत अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुल 9 गवाहों की गवाही के बाद सत्र न्यायाधीश केबी अग्रवाल ने आरोपी पिता को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 04 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।