बारां। राजस्थान में बारां के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशिष्ट न्यायालय (क्रम-7) ने कलयुगी पिता को अपनी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए मंगलवार को मृत्यु होने तक (आजीवन) कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला जज संवर्ग) ने 36 वर्षीय आरोपी को 15 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार देते हुए उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया।अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने पैरवी की।
मामले के अनुसार अटरू थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में पीड़िता ने पड़ोसी महिला के साथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर बताया था कि 10 वर्ष पहले उसकी मां का देहांत हो गया था। उसने पुलिस को बताया कि पिछले चार महीनों में उसका पिता उससे कई दुष्कर्म कर चुका है।