एसपी को थप्पड जडने के मामले में बाबूलाल सिंगारिया को 3 वर्ष की सजा

अजमेर। राजस्थान में अजमेर जिले में केकडी के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को आज एनसीपीएनडीटी न्यायालय ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के साथ थप्पड़ मामले में तीन साल की सजा सुनाई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 30 जून 2001 को अजमेर कलेक्ट्रेट में जिला सतर्कता समिति की बैठक के दौरान अजमेर पुलिस अधीक्षक आलोक त्रिपाठी और विधायक बाबूलाल सिंगारिया में विवाद हुआ। इस विवाद में तैश में आए सिंगारिया ने आलोक त्रिपाठी के थप्पड़ मार दिया जिसकी गूंज चहुंओर रही।

सिंगारिया के विरुद्ध अजमेर के सिविल लाइंस थाने में प्रकरण दर्ज हुआ और आज 22 साल बाद न्यायालय ने बाबूलाल सिंगारिया को 20 गवाह और दस्तावेजों के आधार पर दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में तीन साल की सजा एवं डेढ़ लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

उल्लेखनीय है कि इस थप्पड़ कांड की गूंज न केवल प्रदेश व पूरे देश में रही थी और तब अशोक गहलोत की कांग्रेस राज के मुख्यमंत्री थे तथा वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा तब अजमेर जिला कलेक्टर थी।