कन्नूर। केरल के थालास्सेरी में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के चार कार्यकर्ताओं को वर्ष 2011 में कथिरूर के पास एरुवट्टी के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता के अशरफ की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने एम प्रणु बाबू (34), वीआर निधिश (36), वी शिजिल (35) और के उजेश (34) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये सभी थालास्सेरी के पास एरुवट्टी, मविलई और पनुडा के रहने वाले हैं। वहीं, अदालत ने सबूतों के अभाव में दो आरोपियों एमआर श्रीजीत और पी बिनेश को बरी कर दिया, जबकि सातवें और आठवें आरोपी शिजीत और सुजीत की मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही मौत हो चुकी है।
कुथुपरम्बा पुलिस ने मामले में आठ आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सत्र न्यायाधीश जे विमल ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और यह भी फैसला सुनाया कि जुर्माना राशि पीड़ित के अशरफ के परिवार को दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 19 मई, 2011 को इरुवट्टी निवासी माकपा कार्यकर्ता एवं मछली विक्रेता के. अशरफ पर चाकू से कई वार किए गए थे। वारदात के समय वह कथिरूर के पास कप्पुमाला में सुबेदार रोड पर मछली बेचने जा रहे थे। हमले में वे बुरी तरह से घायल हो गए थे और 21 मई को कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।