बारां। राजस्थान में बारां के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशिष्ट न्यायालय (क्रम दो) ने 71 वर्षीय वृद्ध को अपनी ही पोती से दुष्कर्म करने के आरोप में शनिवार को अंतिम सांस तक के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला जज संवर्ग) ने आरोपी हीरालाल को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने पैरवी की।
मामले के अनुसार हरनावदाशाहजी थाना क्षेत्र में अक्टुबर 2022 में बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी बालिका का दादा हीरालाल उसे घर में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
बस के सड़क से उतरने पर 20 लोग घायल
बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र में शनिवार को कोटा से बारां आ रही बस के राष्ट्रीय राजमार्ग से उतरने से करीब 20 लोग घायल हो गए।थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटा से छीपाबड़ौद जा रही बस एकाएक सड़क से उतर कर खड्डे के किनारे रुक गई।
इससे बस में सवार लोग बस में ही गिरने से करीब 20 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल भेजा गया जहां 12 यात्रियों को भर्ती किया गया जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए।