अजमेर। राजस्थान में अजमेर में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बरसात ने शहर को जलमग्न करते हुए जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। शहर के आनासागर एवं फायसागर जलाशय लबालब होने से कई कालोनियों में पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। अजमेर दक्षिण में बारिश से प्रभावित इलाकों का विधायक अनिता भदेल ने दौरा किया। अधिक जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। आमजन को सावधानी बरतने की अपील की।
अजमेर दक्षिण क्षेत्र की निचली बस्तियों में भी भारी मात्रा में पानी भर गया। अलवरगेट के नजदीक नगरा, राबड़िया मोहल्ला, मेयो कालेज लिंक रोड करीब जलमग्न हो गए।
सुबह सवा घंटे से ज्यादा समय तक हुई मूसलाधार बरसात ने शहर को पानी-पानी कर दिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के वार्डों में पानी भर गया, जिसके कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
आनासागर के चंहु ओर पानी होने से आसपास की कालोनियों के मकानों में पानी घुस गया। आनासागर का पानी भराव क्षेत्र से निकलकर सड़कों पर आ गया, जिससे यह क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया।
फायसागर क्षेत्र की ज्यादातर कालोनियों में पानी भर गया। ज्ञान विहार कालोनी में पानी में फंसे एक निजी विद्यालय के करीब 500 बच्चों को राज्य आपदा एवं राहत बल (एसडीआरएफ) के जवानों ने सुरक्षित निकाला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अधिकारियों के साथ जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को 24 घण्टे खासकर रात्रि में अलर्ट रहने को कहा।
स्कूलों में 7 एवं 8 सितम्बर का अवकाश घोषित
अत्यधिक बाढ़ एवं बारिश की सम्भावना को देखते हुए अजमेर जिले के विद्यालयों में 7 एवं 8 सितम्बर को अवकाश घोषित किया गया है।कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मौसम विभाग एवं अन्य अभिकरणों द्वारा अजमेर जिले के लिए अत्यधिक बारिश एवं बाढ़ की सम्भावना का अलर्ट जारी किया गया है।
विद्यार्थियों को सम्भावित अनहोनी घटना से बचाने एवं व्यापक विद्यार्थी हित और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के कक्षा प्रथम से 12वीं तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए शनिवार 7 सितम्बर एवं रविवार 8 सितम्बर को पूरी तरह से अवकाश रहेगा।
उन्होंने बताया कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। विद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ द्वारा यथावत कार्य किया जाएगा। किसी संस्था प्रधान द्वारा आदेशों की अवहेलना कर विद्यालय संचालन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन नियम-2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।