अलवर। राजस्थान में अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूराे के विशेष न्यायालय ने विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) एवं लाईनमेन को 13 हजार की रिश्वत लेने के मामले में शुक्रवार को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय की पीठासीन अधिकारी अनु चौधरी ने जेईएन मुकराज एवं लाईनमैन लालाराम को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार एक सितम्बर 2014 को एसीबी ने मुकराज एवं लालाराम को परिवादी की दुकान में बिजली कनेक्शन लगाने के लिये वीसीआर नहीं भरने और मीटर लगाने की एवज में 13 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था।