सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका की खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोलकता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संभावित आरोपी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान में भ्रष्टाचार … सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की याचिका की खारिज को पढ़ना जारी रखें