कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने शहर पुलिस अधीक्षक को 23 मई की दोपहर तक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर दी गई हेट स्पीच के मसले पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शनिवार को पुलिस अधीक्षक (शहर) शरद चौधरी ने उपस्थित होकर इस मामले में अब तक प्राथमिक सूचना दर्ज नहीं किए जाने पर पुलिस का पक्ष प्रस्तुत करते हुए समय चाहा तो अदालत ने नाराजगी प्रकट करते हुए आदेश दिया कि 23 मई की दोपहर 12 बजे तक रंधावा के खिलाफ प्राथमिक सूचना दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराया जाए।
उल्लेखनीय है कि जयपुर में आयोजित कांग्रेस की एक सभा में रंधावा ने अपने एक भाषण में कहा था कि अदानी को मारने से कुछ नहीं होगा। मारना है तो मोदी को मारो। मोदी खत्म हो जाएगा तो देश बच जाएगा।
कोटा जिले की रामगंजमंडी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने कोटा के महावीर नगर थाने में इस मसले को लेकर 19 मई को रंधावा के खिलाफ लिखित में परिवाद देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।
इस पर उन्होंने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 प्रतिवाद पेश किया था जिस पर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक (शहर) को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे लेकिन इसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं करने पर दिलावर ने न्यायालय में इस मामले को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के बाद न्यायालय के निर्देश पर आज पुलिस अधीक्षक चौधरी अदालत में उपस्थित थे।
इस बीच कोटा के महावीर नगर थाना प्रभारी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में रंधावा के खिलाफ प्राथमिक सूचना दर्ज करने के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाने की एक निगरानी याचिका दायर की है जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है।