पटना। पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त सेक्शन ऑफिसर और उसकी पत्नी की हत्या तथा पुत्री पर जानलेवा हमला करने वाले दामाद वकील को बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा के साथ 80 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकील वलीउल्लाह चांद को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307 और 498ए के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
मामले के अपर लोक अभियोजक शर्मानंद राय ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त सेक्शन ऑफिसर चौधरी इरफान रजा की पुत्री जैनब रजा की शादी 9 अप्रैल 2017 को पटना उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले वकील वलीउल्लाह चांद के साथ हुई थी।
जैनब रजा पटना में रहकर शिक्षिका का काम करती थी। दोषी वलीउल्लाह चांद अपनी पत्नी जैनब रजा पर विदाई के लिए दबाव डालता था एवं उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संपर्क बनाता था और गर्भवती नहीं होने की दवा देता था।
विदाई नहीं होने पर वलीउल्लाह चांद ने अपनी पत्नी को खानदान सहित खत्म करने की धमकी दी थी। बाद में 25 जनवरी 2019 को वलीउल्लाह चांद ने धारदार हथियार से हमला कर अपनी सास फरहत जहां और ससुर चौधरी इरफान रजा की हत्या कर दी और पत्नी जैनब रजा पर उसी हथियार से जानलेवा हमला किया था।
दोषी वलीउल्लाह चांद पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र का मूल निवासी है और पटना के सुलतानगंज थाना क्षेत्र स्थित शाहगंज में स्थानीय तौर पर रहता था। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने नौ गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया जबकि बचाव पक्ष की ओर से स्वयं दोषी वलीउल्लाह चांद ने अपनी गवाही दी थी।