अजमेर/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) प्रारंभिक परीक्षा-2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम 1992 के तहत की गई है।
इसी तरह मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के विरूद्ध परिवाद दर्ज कर विस्तृत जांच एवं अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध नियम 16 सीसीए में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के चार मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन करते हुए सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी लिया है।
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