हाईकोर्ट ने शिवाजी गणेशन के घर को कुर्क करने का आदेश किया रद्द

चेन्नई। तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन के परिवार को बड़ी राहत देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर में उनके पैतृक निवास (जिसे अन्नाई इल्लम के नाम से जाना जाता है) को कुर्क करने के आदेश को रद्द कर दिया।

गौरतलब है कि शिवाजी गणेशन के पोते एवं अभिनेता रामकुमार (शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र) के पुत्र दुष्यंत रामकुमार ने ईशान प्रोडक्शंस के बैनर तले विष्णु विशाल और निवेथा पेथुराज अभिनीत फिल्म जगजाला किलाडी का निर्माण किया। इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए ईशान प्रोडक्शंस ने थानाबक्याम एंटरप्राइजेज से 3.74 करोड़ रुपए उधार लिए थे। पुनर्भुगतान में चूक के बाद थानाबक्याम एंटरप्राइजेज ने शिवाजी गणेशन के निवास को कुर्क करके बकाया राशि की वसूली की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका के आधार पर अदालत ने पहले संपत्ति के लिए कुर्की का आदेश जारी किया था।

इसके बाद रामकुमार ने एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि अन्नाई इल्लम उनका नहीं है, बल्कि उनके छोटे भाई अभिनेता प्रभु का है। उधर, प्रभु ने भी एक याचिका दायर की, जिसमें संपत्ति पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया और कुर्की को रद्द करने की मांग की। मामले पर आदेश पारित करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि अभिनेता प्रभु वास्तव में अन्नाई इल्लम के कानूनी और पूर्ण मालिक हैं। इसके कारण अदालत ने कुर्की आदेश को रद्द करने का आदेश दिया और पंजीकरण विभाग को रिकॉर्ड में आवश्यक अद्यतन करने का निर्देश दिया।