धनंजय मुंडे ने पहली पत्नी होने का दावा करने वाली महिला से विवाह करने से किया इंकार

मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने सोमवार को एक महिला से विवाह से इनकार किया, जिसने खुद को करुणा मुंडे बताया और दावा किया कि वह उनकी पहली पत्नी है।

मुंडे ने स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए यहां सत्र न्यायालय में अपील दायर की है, जिसमें उन्हें एक महिला को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया है, जो उनकी पहली पत्नी होने का दावा करती है।

मुंडे ने अपनी अपील में तर्क दिया कि स्थानीय अदालत ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और अंतरिम भरण-पोषण देने का मनमाना आदेश पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि वह मुख्य रूप से इस आधार पर आदेश से व्यथित हैं कि स्थानीय अदालत ने यह आधार बनाते हुए गलत आदेश पारित किया कि अपीलकर्ता (धनंजय मुंडे) और प्रतिवादी नंबर 1 (महिला) एक-दूसरे से विवाहित हैं और इस प्रकार उनके बीच घरेलू संबंध हैं।