बारां। राजस्थान के बारां में विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश संवर्ग हनुमान प्रसाद ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो क्रम नं. 1 घासीलाल वर्मा ने बताया कि 28 जुलाई 2021 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि 16 जुलाई 2021 को उसकी पुत्री शोच करने गई थी, जो वापस नहीं लौटी।
वह पहले भी बिना बताए चली गई थी, जिसको महिला थाना पुलिस बारां ने बरामद कर बयान करवाकर सुधार गृह में भिजवाया था। तब वह अपनी पुत्री को वहां से छुड़वाकर अपने साथ घर पर ले आई थी।
परिवादिया को पूरा शक है कि उसकी पुत्री को गोलू रामचंद्र निवासी कुंजबिहार कॉलोनी बारां ले गया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट, 376 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की, जिसमें सामने आया कि घटना के दिन आरोपी 17 वर्षीय पीड़िता को बहला-फुसला कर कोटा ले गया, जहां उसके साथ कई बार ज्यादती की।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। जिला न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी गोलू को सजा सुनाई।