अजमेर। राजस्थान में अजमेर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) न्यायालय (संख्या – एक) ने 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषसिद्धि के बाद गुरुवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश बन्नाराम जाट ने आरोपी प्रधान को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 48 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। न्यायाधीश ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत छह लाख रूपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार सरवाड़ थाना क्षेत्र में 11 मार्च 2023 काे अभियुक्त प्रधान बालिका को बहला फुसलाकर होटल ले गया जहां उसने दुष्कर्म किया।