अजमेर। राजस्थान में अजमेर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या दो) ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 32 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी ओम प्रकाश को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार 11 अप्रैल 2023 को आरोपी ओमप्रकाश ने बालिका को परीक्षा के दौरान अगवा कर अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
पीडिता की मां ने गंज थाने में इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगह पूछताछ शुरू की। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पीड़िता को जयपुर से दस्तयाब किया और साथ ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चार्टशीट पेश की। जिस पर गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया।