भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 2) अनिल कुमार गुप्ता ने नाबालिग लड़की को अगवा कर बंधक बनाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार 20 फरवरी 2022 को बदनौर थाने में परिवादी ने रिपोर्ट दी की उसकी 15 साल 10 माह की बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा है। वह 25 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे घर से कुछ दूरी पर स्थित हैंडपंप से पानी लेने गई थी। उसके बाद से गायब है उसका किसी व्यक्ति ने अपहरण कर दिया है।
इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। बदनोर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए लापता नाबालिक लड़की को दस्तयाब कर उसके 161 के बयान दर्ज किए। नाबालिग लड़की ने बयान में कहा कि राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के पदमेला गांव निवासी प्रभु सिंह रावत (22) उसे अगवा कर ले गया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने किशोरी के बयान पर प्रकरण में अपहरण, बंधक बनाने और रेप करने की धाराओं को ऐड करते हुए आरोपित प्रभु सिंह रावत को गिरफ्तार कर वारदात में काम ली बाइक बरामद की। पुलिस ने आरोपित को अनुसंधान के बाद न्यायालय के आदेश से जेल भिजवा दिया।
पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर चार जुलाई 22 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी प्रभु सिंह को 20 साल की कैद और 61 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।