श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में युवक को आज 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने प्रकरण के बारे में बताया कि घमूडवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में 23-24 अगस्त 2018 की रात को 14 वर्षीय किशोरी अपने घर से गायब हो गई थी। किशोरी के नाना द्वारा 24 अगस्त को दी गई रिपोर्ट के आधार पर चक 54-एलएनपी निवासी सुनील बाल्मीकि उर्फ शेरा (28) के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कुछ ही दिनों बाद किशोरी को दस्तयाब कर लिया। उसके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर प्रकरण में दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी गईं।
इस मामले में पुलिस ने सुनील के दो साथियों नेतराम उर्फ राजू तथा कालू को भी दोषी माना। तीनों के खिलाफ अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह और 21 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने आज निर्णय देते हुए सुनील उर्फ शेरा को धारा 376 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। उसे धारा 366 के तहत 5 वर्ष की सजा और 5 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।