भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) ने एक नर्स को केक में नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सोमवार को 10 साल के कारावास की सुजा सुनाई।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार पीडि़ता ने एक अक्टूबर 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपित भूपेन्द्रसिंह रावणा ने छह मार्च 2021 को उसे होटल में बुलाया और संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया लेकिन पीडि़ता ने साफ मना करते हुए वहां से चली गई।
इसके बाद आरोपी ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकन पीडि़ता एवं उसकी बहन का चेहरा लगाते हुए अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इसके चलते पीडि़ता ने आरोपित भूपेंद्र से संपर्क किया तो उसने पोस्ट हटाने के लिए उससे मिलने का दबाव बनाया। इसके बाद वह मिडटाउन होटल में आरोपित से मिलने गई।
आरोपी ने पीड़िता को केक खिलाया इसके बाद पीडि़ता बेहोश हो गई थी। केक में आरोपित पहले से नशीला पदार्थ मिलाकर लाया था। आरोपित भूपेंद्र ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो वीडियो भी बना ली। 15-20 दिन बाद आरोपित ने पीडि़ता को डराया धमकाया कि होटल में बनाया अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई।
न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर आसींद थाने के हाथीसर गांव निवासी दोषी भगवान सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह राठौड़ को दस साल की कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।