कोटा। राजस्थान में कोटा की अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण (एससी-एसटी) न्यायालय ने मंगलवार को एक विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय में पेश अभियोग पत्र के अनुसार जिले के सुकेत थाना क्षेत्र आरोपी दिलीप सिंह (40) के खिलाफ पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2021 को सुकेत थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि 17 अक्टूबर को पति गोबर बीनने एवं बेटा मजदूरी के लिए गया।
दिन के 12 बजे वह घर पर अकेली थी, जब वह बाथरूम में नहाने जा रही थी, उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला दिलीप सिंह शराब के नशे में घर में घुस गया और उसने पकड़कर दुष्कर्म किया। बाद में वह मौके से फरार हो गया। विवाहिता ने पति के लौटने के बाद सारी बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 12 गवाहों के बयान करवाएं और 21 दस्तावेज पेश किए जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी दिलीप सिंह (40) को दोषी मानते हुए उसे 10 साल कारावास की सजा और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।