कोटा। राजस्थान में कोटा की पॉस्को न्यायालय ने आज जिले के रामगंजमंड़ी क्षैत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। नाबालिग से दुष्कर्म के करीब तीन साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई गई। आरोपी को न्यायाधीश ने 14 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 16 साल की बालिका को काम के बहाने घर बुला कर दुष्कर्म किया।
न्यायालय में पेश अभियोजक के अनुसार 4 मई 2020 को पीड़िता ने अपने पिता ने साथ रामगंजमंडी थाने में उपस्थित होकर शिकायत दी थी जिसमें बताया था कि उसके पड़ोस में राकेश का भी मकान है। करीब 1 महीने 12 दिन पहले राकेश ने काम के बहाने किशोरी को अपने घर बुलाया एवं जबरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना वाले दिन दोनों के घरवाले बाहर गए हुए थे। उनके घर लौटने पर उसने मां को सारी बात बताई और मां ने पिता को पूरा घटनाक्रम बताया।
शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया एवं 17 गवाह के बयान कराए एवं 30 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने पॉस्को एक्ट में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।