किशोरी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से आहत होकर एक किशोरी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में एक युवक को बुधवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनील को किशोरी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का दोषी मानते हुए उस पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र मेें जुलाई 2022 में किशोरी ने सुनील की ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म करने से तंग आकर वाटर वर्क्स की डिग्गी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट विनोद डूडी ने पैरवी की।