झुंझुनूं में विवाहिता से रेप के दोष को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

झुंझुनूं। राजस्थान में झुंझुनूं के जिला न्यायालय ने विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी मानते हुए मंगलवार को उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक भरत भूषण ने कहा कि 22 दिसंबर को एक व्यक्ति ने मण्डावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई की पुत्रवधु को अजय नामक व्यक्ति घर से बहला फुसलाकर ले गया है।

पीड़िता का पति विदेश रहता था। घर में उसकी सास और छोटा बेटा ही था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता को बरामद किया। इस दौरान सामने आया है कि आरोपी अजय और मुकेश ने पीड़िता साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की। न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने चंदवा (बिसाऊ) निवासी आरोपी मुकेश को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।