अजमेर। राजस्थान में अजमेर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या-1) ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गुरुवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश राजीव बिजलानी ने आरोपी सोहेल को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार 26 जुलाई 2023 को सोहेल ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था।