अजमेर। राजस्थान में अजमेर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय सं.-2 ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश रंजनसिंह ने आरोपी चेनाराम को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में 21 जून 2023 को चेनाराम किशोरी को बहला फुसलाकर परवतसर, अहमदाबाद और बैंगलोर ले गया जहां उससे दुष्कर्म किया।