बालासोर। ओडिशा के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रंजन कुमार ने सोमवार को एक दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए, उस पर दस हजार रुपए के जुर्माने के साथ 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुलाई 2022 में अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी मुना हांसदा पर जुर्माना देने में चूक हो जाने पर उसकी दो साल की और जेल की सजा बढ़ा दी गई।
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में उसकी पांच वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच की, जिसमें वह दोषी पाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
गौरतलब है कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 (एबी) और पॉक्सो की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था और छह महीने के भीतर मामले का निपटारा कर दिया गया था। अदालत ने 10 गवाहों और 24 प्रदर्शित दस्तावेजों की जांच के बाद हांसदा को दोषी ठहराया।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से पीड़िता को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।