भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 1) देवेंद्र सिंह नागर ने बुधवार को एक अहम फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने बताया कि सुभाष नगर थाने में 10 नवंबर 2020 को एक महिला ने रिपोर्ट पेश की गई उसकी नाबालिग पुत्री जो रात 8 बजे किसी काम से घर से निकली थी जो लौटकर नहीं आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया।
पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर उसके बयान दर्ज किए। नाबालिग ने भीलवाड़ा के ही चेतन रावत पर उसे अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में चेतन रावत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रांका ने 18 गवाहों के बयान करवाते हुए 34 दस्तावेज पेश कर चेतन पर लगे आरोप सिद्ध किए।
बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने अहम फैसले में आरोपी चेतन रावत को नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा और 20000 के जुर्माने से दंडित किया।