भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्र सिंह नागर ने नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार मांडलगढ़ थाने में 26 फरवरी 2022 को दर्ज करवायी रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री से आरोपित कई बार दुष्कर्म कर चुका है। और आरोपी पीड़ित नाबालिग को जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सांवरलाल उर्फ सांवरा साहू 22 को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 29 दस्तावेज पेश कर सांवरा पर लगे आरोप सिद्ध किये गये। सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी सांवरा को 20 साल कैद की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।