श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने एक चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के अभियोगी को शनिवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियोगी सिंगारा सिंह को चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार सिंगारा सिंह ने दो अप्रैल 2023 को बालिका से दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करते उसे उसकी पत्नी ने ही देखा और पुलिस और अन्य परिजनों को इत्तिला कर दिया।