श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने एक किशोरी को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आप में एक युवक को आज 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह रुपाणा एडवोकेट ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया की पदमपुर थाना में पीड़ित किशोरी के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 10 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि चक 30-जीजी थाना चूनावढ निवासी विनोद धानक (29) अपने एक दोस्त पेमाराम मेघवाल (27) निवासी चक 2-एनएन के सहयोग से इस किशोरी को शादी कर लेने का झांसा देकर भगा ले गया था। उसके साथ विनोद ने दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अनुसंधान मुकम्मल कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अदालत में चालान प्रस्तुत किया। अदालत में सुनवाई के दौरान आयोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 25 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज निर्णय देते हुए विनोद को पोक्सो एक्ट की धारा 5 (एल)/ 6 के तहत 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया।
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में दो युवक अरेस्ट
श्रीगंगानगर में पुलिस ने दो युवकों को एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सब रोड पर स्थित सिद्धू कॉलोनी निवासी विशाल तथा कबीर चौक निवासी विशाल पुत्र मूलचंद को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मास्टर कॉलोनी निवासी एक महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 12 अगस्त को महिला थाना में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में विशाल एवं उसके मित्र को गिरफ्तार कर लिया है।