भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा में पोक्सो न्यायालय (एक) के न्याधाधीशन देवेंद्रसिंह नागर ने आठ साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत सूत्रों के अनुसार हमीरगढ़ थाना इलाके में 8 साल की एक बच्ची 5 जनवरी 21 की शाम घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान भैंसाकुंडल निवासी राजूलाल भील 35 बाइक लेकर वहां आया और चॉकलेट दिलाने के बहाने इस बच्ची को बाइक पर बैठाकर ले गया। इसके बाद जब बालिका घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरु की, लेकिन कहीं पता नहीं चलने पर बालिका की मां ने 6 जनवरी को हमीरगढ़ थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित राजू व अगवा बच्ची की तलाश में होटल, मंदिर, ढाबे खंगाले, जंगल में तलाशी अभियान चलाया। लेकिन उनका पता नहीं चला। ऐसे में पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम ने चित्तौडग़ढ़ जिले के चंदेरिया थाना इलाके के अमोलिया गांव से नौ जनवरी को इस अगवा बालिका को राजू के चंगुल से पुलिस ने मुक्त करवा लिया। बालिका के मेडिकल व अन्य टेस्ट करवाये गए, जिससे उसके साथ रेप की पुष्टि हुई।
न्यायालय ने इस प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक हर्ष रांका ने न्यायालय में 34 गवाहों के बयान करवाते हुए 40 दस्तावेज पेश कर राजू लाल पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित राजू लाल को शेष नेसर्गिक जीवन के लिए कारावास और 31 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।