कोल्हापुर/रत्नागिरी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी की जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को 10 जनवरी 2019 को जिले के हटखंबा-तरवेवाड़ी में अपने प्रेमिका की हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी एक ट्रक ड्राइवर संतोष बबन सावंत हटखंबा-तरवेवाड़ी में अपनी पत्नी सोनाली के साथ रहता था। वह ज्योति उर्फ शमिका पिलंकर के साथ रिश्ते में था, जिसने उसे ब्लैकमेल किया और आपत्तिजनक स्थिति में उनकी तस्वीरें पत्नी को न दिखाने के लिए उससे पैसे की मांग की।
सरकारी वकील पीआर साल्वी ने अदालत को बताया। घटना वाले दिन जब ज्योति ने संतोष से दोबारा पैसे मांगे तो उनके बीच विवाद हो गया। इस पर गुस्साए संतोष ने ज्योति पर तेज चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद संतोष ने घटना की जानकारी अपनी पत्नी सोनाली को दी, जिसने रत्नागिरी ग्रामीण पुलिस को सूचित किया। गवाहों की जांच के बाद, सत्र न्यायाधीश विनायक जोशी ने सावंत को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।