भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरूवार को आरोपी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।
अदालत सूत्रों के अनुसार एक महिला ने 29 अप्रैल 2022 को रायला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग बेटी को गोपाल भील ने जबरदस्ती खेत में ले जाकर उसके साथ खोटा काम किया साथ ही नाबालिग को धमकाया कि अगर किसी को बताया कि गड्ढे में गाढ़ दूंगा।
पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर अपहरण, रेप व धमकाने के साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान किया। तफ्तीश करते हुए पुलिस ने आरोपित गोपाल भील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाह के बयान करवाए, जबकि 27 दस्तावेज पेश कर जुर्म साबित किया।
सूत्रों का कहना है कि पीडि़ता के परिवारजन पक्षद्रोही हो गए थे। पीडि़ता की आयु नाबालिग होने और वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में एफएसएल रिपोर्ट से घटना की पुष्टि होने पर न्यायालय ने आरोपित गोपाल को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।