अगरतला। त्रिपुरा के खोवाई जिले की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को दिव्यांग किशोरी से तीन महीने की अवधि में कई बार दुष्कर्म करने के लिए युवक (27) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने तमाम पुख्ता सबूतों के आधार पर इस मामले की सुनवाई के बाद, आरोपी सुजीत तांती को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) की धारा के तहत दोषी ठहराया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक, अभिजीत भट्टाचार्जी ने कहा कि खोवाई पुलिस स्टेशन को सुजीत के खिलाफ एक लिखित शिकायत मिली, जिसने एक दिव्यांग किशोरी के साथ तीन महीने तक कई बार बलात्कार किया था।
गौरतलब है कि इस घटना के बारे में परिवार के सदस्यों को उस दौरान पता चला, जब पीड़िता गर्भवती होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद, पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई। पीड़िता के परिवार वालों ने उसका विरोध किया, तब आरोपी ने चुप रहने के लिए कहा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के परिवार ने फरवरी 2019 में सुजीत तांती के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
लगभग आठ महीने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, लेकिन सुनवाई पूरी करने में चार साल लग गए।