मुंबई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक विवाहित महिला कांस्टेबल के साथ रूप से बलात्कार करने के आरोप में 32 वर्षीय एक पुलिस उप-निरीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह जानकारी एक अधिकारी ने रविवार को दी।
सानपाड़ा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (बार-बार बलात्कार), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना), 506 (2) (आपराधिक धमकी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि अपराध 2020 और जुलाई 2022 के बीच सानपाड़ा क्षेत्र में किया गया था। अधिकारी ने कहा कि पुलिस के अनुसार आरोपी की 26 वर्षीय पीड़िता से दोस्ती हुई थी और उसने का झांसा देकर सानपाड़ा के एक फ्लैट में कई बार पीड़िता के साथ कथित रूप से बलात्कार किया।
आरोपी ने किसी न किसी बहाने से पीड़ित से 19 लाख रुपए लिए और केवल 14.61 लाख रुपए लौटाए। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने महिला का पीछा किया और उसे अपने पति को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी।