नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू अदालत ने धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता कल्वाकुंतला कविता की न्यायिक हिरासत अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किए जाने के बाद हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। उनकी हिरासत अवधि में विस्तार 29 मई को उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र के मूल्यांकन के बाद अदालत द्वारा प्रोडक्शन वारंट को मान्यता दिए जाने के मद्देनजर किया गया है।
अदालत ने तीन सह-अभियुक्तों प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को भी जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच के दौरान गिरफ्तार किए बिना ही तीनों पर आरोप पत्र दायर किया गया था।
सुश्री कविता को ईडी ने 15 मार्च को तेलंगाना के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में एमएलसी हैं और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों के साथ मिलीभगत की थी।
ईडी ने शराब नीति ढांचे में कई कथित अनियमितताओं को उजागर किया है और साउथ ग्रुप नामक एक समूह से जुड़ी 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की ओर इशारा किया है, जो कथित तौर पर कविता से जुड़ा हुआ है।
कथित घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी सुश्री कविता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला तब दर्ज किया गया था जब वह ईडी के मामले में वह रिमांड पर थी। सीबीआई ने कविता को 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
आबकारी नीति घोटाले में अन्य आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। जो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।