मुंबई। महाराष्ट्र में मुम्बई की एक सत्र अदालत ने चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
सत्र अदालत ने चेकबाउंस के एक मामले में राम गोपाल को निचली अदालत से मिली तीन महीने की साधारण कारावास की सजा के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अनुपस्थित रहने पर वारंट जारी करने का फैसला सुनाया है। राम गोपाल वर्मा के वकील ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी।
सत्र अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए चेक बाउंस मामले में अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाईपी पुजारी द्वारा 21 जनवरी को सुनाए गए निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया।
उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई और सजा की अवधि के भीतर ही शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।
पिछले महीने रामगोपाल वर्मा ने सत्र न्यायालय डिंडोशी में सजा के आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया था कि चेक पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही यह उनके द्वारा जारी किया गया है। अपील के साथ फिल्म निर्माता ने सजा पर रोक लगाने और जमानत की भी मांग की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एए कुलकर्णी ने हालांकि उनकी दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि फिल्म निर्माता अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं थे। फिल्म निर्माता को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के बाद फिर से याचिका दायर करने की अधिकार दिया गया है। वारंट के निष्पादन के लिए मामले में अब 28 जुलाई को सुनवाई होगी।
यह शिकायत एक साझेदारी फर्म श्री द्वारा अपने एक भागीदार महेश चंद्र मिश्रा के माध्यम से 2018 में अपने वकीलों राजेश कुमार पटेल और आलोक सिंह के माध्यम से दायर चेक बाउंस से संबंधित है। फर्म ने फरवरी-मार्च 2018 में वर्मा की फर्म को एक हार्ड डिस्क प्रदान की थी, जिसके लिए जारी किया गया चेक बाउंस हो गया था।