हंगल। कर्नाटक के हंगल स्थित एक होटल के कमरे में हमले की शिकार महिला ने हमलावरों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शुरू में पुलिस से शिकायत की कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, लेकिन अदालती कार्यवाही के दौरान उसने सामूहिक दुष्कर्म के बारे में खुलासा किया। इसके बाद कानून एजेंसी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (डी) लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह धारा सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है।
पीड़िता ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर आरोपियों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने समेत आपबीती बताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पीड़िता और उसके हिंदू पुरुष साथी पर हमला करने के बाद उन्हें होटल के कमरे से बाहर खींच लिया और उनकी मोटरसाइकिल पर एक अलग इलाके में ले गए और जंगल में विभिन्न स्थानों पर दुष्कर्म सहित कई यौन उत्पीड़न किए गए।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि भयानक यौन हमलों के बाद तीन लोगों ने उसे एक कार में जबरदस्ती बैठाया, जहां चालक ने भी उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद आरोपी व्यक्ति उसे सड़क पर ले गए और उसे अपने गृहनगर वापस जाने के लिए बस में चढ़ने के लिए मजबूर किया।
पीड़िता ने मुख्य आरोपियों में से एक की पहचान आफताब के तौर पर की, जबकि अन्य लोगों के बारे में जानने से इनकार किया है, लेकिन यह दावा किया है कि वह हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग से उन्हें पहचान सकती है। आरोपियों ने होटल के कमरे में पीड़ितों पर हुए पूरे हमले की वीडियोग्राफी की थी।