बंगाल में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या के मामले में मुस्तकीन सरदार को मौत की सजा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की एक पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को 19 वर्षीय मुस्तकीन सरदार को 05 अक्टूबर को दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली में 10 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई।

दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर की पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को सरदार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आरोपी को जघन्य घटना के 62 दिनों के भीतर मृत्युदंड दिया गया है। उन्होंने कहा कि महज दो महीने में इस तरह के मामले में दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि मैं राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देती हूं। सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में न तो देरी हो और न ही इनकार किया जाए।

गौरतलब है कि किशोरी का शव 5 अक्टूबर को जयनगर के कुलतली इलाके में एक तालाब से बरामद किया गया था। चौथी कक्षा की छात्रा ट्यूशन क्लास से घर लौटते समय लापता हो गई थी।

बरुईपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुब्रत चट्टोपाध्याय की पॉक्सो अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (दुष्कर्म), 66 (पीड़िता की मृत्यु या उसे लगातार अचेत अवस्था में रखने की सजा) और 103 (हत्या) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। पुलिस ने 30 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल किया था और 5 नवंबर को शुरू हुआ मुकदमा महज 21 दिनों में पूरा हो गया।