ब्यावर/अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो न्यायालय ने चार साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सोमवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला अजमेर जिले के ब्यावर सिटी थाने से आठ जुलाई 2022 का जुड़ा हुआ है। जब पड़ोसी ने महज चार साल की बच्ची के साथ मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने अपने अहम फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास तथा 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया। साथ ही पीड़िता को छह लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर स्कीम में प्रथक से दिलाने के आदेश दिए। उन्होंने अपने आदेश में पड़ौसी के द्वारा किए कृत्य पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि लोगों का पड़ोसियों से विश्वास उठ जाएगा।