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कोर्ट ने संजय दत्त की समय पूर्व रिहाई पर विवरण मांगा - Sabguru News
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कोर्ट ने संजय दत्त की समय पूर्व रिहाई पर विवरण मांगा

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कोर्ट ने संजय दत्त की समय पूर्व रिहाई पर विवरण मांगा
​Justify Sanjay Dutts early release from jail : Bombay High Court to Maharashtra govt
​Justify Sanjay Dutts early release from jail : Bombay High Court to Maharashtra govt
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मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अच्छे आचरण के आधार पर जेल से पहले रिहा करने के अपने फैसले के संबंध में पूर्ण विवरण दे।

न्यायाधीश आर.एम.सावंत तथा न्यायाधीश साधना जाधव की एक खंडपीठ ने सरकार को अपने फैसले को न्यायोचित ठहराने, अभिनेता को आठ महीने पहले जेल से रिहा करने के लिए विचार में लाए गए मानदंडों तथा उनके प्रति उदारता दिखाने के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया, इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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संजय दत्त को मुंबई में मार्च 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले से जुड़े हथियार रखने के एक मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने पुणे के येरवदा जिले में भुगता। उन्हें 25 फरवरी, 2016 को रिहा कर दिया गया था।

न्यायालय पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भालेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने सजा भुगतने के दौरान संजय दत्त को कई बार मिली फरलो तथा पैरोल को चुनौती दी है।

न्यायालय ने यह जानना चाहा है कि क्या उप महानिरीक्षक (कारागार) से परामर्श लिया गया या जेल अधीक्षक ने सिफारिश को सीधे महाराष्ट्र सरकार के पास भेज दिया।

न्यायाधीश सावंत ने पूछा कि अधिकारी यह आकलन कैसे कर सकते हैं कि दत्त का आचरण बढ़िया था। उन्हें यह आकलन करने का मौका कब मिला, जबकि आधे समय दत्त पैरोल पर जेल से बाहर ही रहे? मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।