सबगुरु न्यूज उदयपुर। शौच करने जा रही युवती के साथ चाकू की नोंक पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष गत 30 जून 2015 को युवती ने एक परिवाद पेश किया, जिसमें बताया कि 25 जून 2015 को मजदूरी कर लौटी और शाम को अपने घर से शौच के लिए निकली, तब काया गोवर्धन विलास निवासी लक्ष्मण पुत्र देवा मीणा ने उसके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन उस समय वह सविना में रेलवे ट्रेक के सहारे-सहारे जंगल की तरफ शौच करने चली गई।
आरोपी पीछे-पीछे वहां पहुंच गया और जेब से चाकू निकाल कर डराया-धमकाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती की हालत देखकर बहन व जीजा ने पूछा तो उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।
जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हिरणमगरी थाना पुलिस ने लक्ष्मण मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडन प्रकरण) के पीठासीन अधिकारी डॉ. दुष्यंत दक ने फैसले में लिखा कि अभियुक्त द्वारा किया गया दुष्कर्म पीड़िता के सर्वोच्च सम्मान पर एक गम्भीर प्रहार है, जिससे पीड़िता का आत्म सम्मान व गरिमा दूषित हुए है तथा पीड़िता को शर्मनाक जीवन जीने की ओर धकेल दिया है।
दुष्कर्म प्रथम श्रेणी में अपराध होता है, वर्तमान समय में दुष्कर्म के मामलों में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ नरमी इस प्रकार के घृणास्पद अपराध को बढ़ावा देने के समान होगी। साथ ही समाज व महिलाओं का अपमान करना होगा। आरोपी लक्ष्मण मीणा को दोषी करार देते हुए भादसं की धारा 376 में दस साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।