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15 Law Colleges in Rajasthan gets recognition of BCI
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बीसीआई ने जारी की राजस्थान के 15 लॉ कालेजों की मान्यता

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बीसीआई ने जारी की राजस्थान के 15 लॉ कालेजों की मान्यता
15 Law Colleges in Rajasthan gets recognition of BCI
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जयपुर। सरकार और राजकीय लॉ कालेजों की मेहनत रंग लाई और राजकीय लॉ कालेजों में प्रथम ईयर के प्रवेश शुरू हो चुके हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान के 15 लॉ कालेजों को सत्र 2016-17 में फर्स्ट ईयर के प्रवेश के लिए अनुमति जारी कर दी है।

इसके लिए सरकार ने बीसीआई को शपथपत्र दिया है कि वह जल्दी ही कालेजों में खाली पड़े लेक्चरर के पद भर देंगे और जब तक व्यवस्था नहीं होती है डेपुटेशन करके शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा।

इसके बाद लॉ कालेजों ने एडमिशन फार्म बांटने शुरू कर दिए हैं। प्रवेश फार्म लेने के बाद एडमिशन की लिस्ट जारी की जाएगी। जानकारी के अनुसार स्टूडेंट लॉ कालेज में एडमिशन करने के लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्हें कालेज से ही फ्री प्रवेश फार्म मिलेंगे और कालेज में भी भरकर जमा करने होंगे। प्रवेश योग्य स्टूडेंट्स की सूची 18 जनवरी को जारी कर जाएगी और 23 तक एडमिशन होंगे। जिन लॉ कालेज में प्रिंसीपल की पोस्टें खाली हैं और वाइस प्रिंसीपल भी नहीं है।

निदेशालय ने उन कालेजों में उस जिले के राजकीय कालेज के प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी ही इन लॉ कालेजों का संचालन करेंगे।