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18 lakh farmers in rajasthan join new insurance scheme
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किसानों को 27 रुपए में 5 लाख का बीमा लाभ देगा राजस्थान

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किसानों को 27 रुपए में 5 लाख का बीमा लाभ देगा राजस्थान

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जयपुर। राज्य सरकार सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण लेने वाले किसानों को 27 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाएगी। इतने कम प्रीमियम में बीमा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।

इससे प्रदेश के करीब 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा सहकारिता विभाग मात्र 54 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर सहकारी बैंकों के खाताधारकों को भी 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की सुविधा देगा।

अब तक यह सुविधा केवल तीन लाख रुपए ही थी। योजना के तहत फसली ऋणी किसान को 27 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।

आंख, हाथ या पैर में से किसी एक अंग की स्थायी अपंगता पर 2.50 लाख रूपए, किन्हीं दो अंगों की स्थाई अपंगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए का बीमा किसान को मिलेगा।

काश्तकार 27 रुपए देगा, जबकि केन्द्रीय सहकारी बैंक 13.5 रुपए एवं दि राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड 13.5 रुपए की राशि वहन करेगा। यह बीमा योजना किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगी।

बीमा योजना का पीड़ित परिवार को तत्काल और पूरा लाभ मिले, इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने बीमा राशि का हस्तांतरण सीधे खाते में किए जाने का निर्णय लिया है। इस पर सैद्धांतिक सहमति भी दे दी गई है।

शीघ्र ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को बीमा राशि का तत्काल भुगतान हो सके। पिछले वर्ष व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत काश्तकार को तीन लाख रुपए तक का बीमा कवर ही दिया जाता था। इस योजना से तब 20.59 लाख किसान जुडे़ हुए थे।