बरपेटा। निचले असम के बरपेटा जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आज शुक्रवार को 17 वर्ष पूर्व हुए एक हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि 1 अक्तूबर, 1998 को जिले के बाघबर के धर्मपुर गांव में उहार अली नामक एक व्यक्ति की भूमि विवाद के चलते हत्या की गई थी। न्यायालय ने इस मामले में आरोप प्रमाणित मानते हुए सभी 32 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने माना की इस हत्याकांड को समसूल हक के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। न्यायालय के सामने पेश किए गए सभी सबूतों और साक्ष्यों पर गौर करते हुए माना कि समसूल हक के नेतृत्व में कुल 32 लोगों ने उहार अली की हत्या की थी। आरोप साबित होने के बाद सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।