बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी नेता और उनके मुनीम की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में दोषी पाए गए चार मुजरिमों को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय की अदालत ने मटौंध कस्बे के चर्चित सपा नेता बादल खां और उसके मुनीम पंकज तिवारी की 12 अगस्त 2014 की शाम जिला मुख्यालय में हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए गए जितेंद्र सिंह, छोटे खां, राजकुमार और अनिल सिंह को बुधवार को उम्र कैद और 33-33 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह सभी घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं। अली ने बताया कि यह अभियोग मृत सपा नेता की पत्नी नजमा ने शहर कोतवाली में दर्ज कराया था।