बोकारो। पेटरवार निवासी 15 वर्षीया नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर उसके यौन-शोषण और जबरन गर्भपात के मामले में गुरुवार को बोकारो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया।
एडीजे प्रथम आरएस उपाध्याय की अदालत ने कुकर्म करने वाले रितेश कुमार महतो (20) सहित कुल पांच लोगों को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास तथा पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि उसके परिवार के बाकी लोगों को नाबालिग की सहमति के बिना उसका शल्य-गर्भपात कराकर सात माह के बच्चे की जघन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इस संबंध में मामले के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों को मुआवजा को लेकर भी एक याचिका दायर की है। नए नियमानुसार इस संबंध में पीड़िता के परिजनों को दो लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि आरोप-पत्र के सभी आठ गवाहों ने मामले में अपनी गवाही दी और अदालत ने सभी साक्ष्य पुख्ता पाकर उक्त सजा सुनाई। अदालत ने चिपूदाग, पेटरवार निवासी रितेश के अलावा उसके पिता नागेश्वर महतो, अपनी मां गीता देवी, सौतेली मां देवंती देवी और चाचा छेदी महतो को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि रितेश सरिता का आठ महीने तक शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो रितेश ने अपने माता-पिता और चाचा के साथ मिलकर उसे डराया-धमकाया। इसके बाद एक अस्पताल में उसका गर्भपात करा दिया।
दुष्कर्म के दो आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा
चाईबासा। सहायक सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार का नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी लोबो बारिक को 16 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। लोबो बारिक मंझगांव निवासी है। पीड़िता गांव के पास के जंगल में गई थी, वहीं लोबो ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
वहीं एक अन्य दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी रत्नाकर नायक को दस वर्ष कारावास और 17 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।
रत्नाकर तिरिंग (उड़ीसा ) निवासी है। उसपर सोनुवा थाना के रघोई गांव निवासी पीड़िता को शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। इस पर जबरदस्ती गर्भपात कराने का भी आरोप है।
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